बिहार : पूर्व मंत्री ददन पहलवान के मारपीट के आरोप में 2 साल के जेल के सजा सुनावल गईल

संवाद

भोजपुरी तक :बिहार सरकार में मंत्री रहल ददन सिंह उर्फ ​​ददन पहलवान समेत दस गो दोषियन के सांसद विधायक अदालत मारपीट का मामिला में दू साल के सजा सुनवले बिया. एकरा संगे-संगे 5 हजार रुपया के जुर्माना भी लगावल गईल बा। हालांकि उनुका खिलाफ दर्ज बाकी गंभीर धारा के सबूत ना मिलला के चलते अदालत खारिज क देलस।

 रामजी सिंह यादव 25 अक्टूबर 2005 के बक्सर के डुमरांव के विधायक रहल ददान पहलवान आ 11 गो अउरी लोग पर मारपीट के मुकदमा दर्ज करवले रहले. घटना के सूचना आईपीसी के धारा 147, 148, 149, 323, 341, 307, 504 अवुरी 379, पूर्व मंत्री ददान यादव, मदन सिंह यादव, भुवर यादव, मनोज यादव, सुबोध यादव, रामबचन यादव, भीम यादव, लक्ष्मण तुर्हा के तहत दिहल गईल , खुशी।चाँद, अख्तर हुसैन के अलावा एक और आरोपी के खिलाफ नामित प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

 सुनवाई के दौरान सबूत के अभाव में बाकी सभ धारा के छोड़ दिहल गईल। एकरा बाद सिर्फ धारा 147 अवुरी 148 के तहत सजा दिहल गईल। हालांकि तीन साल से कम के सजा के चलते कोर्ट सभ आरोपी के जमानत भी दे देलस। ए मामला में अपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह कहले कि, सभ आरोपी के भारतीय दंड संहिता के धारा 147 के तहत एक साल के कठोर जेल अवुरी सभ आरोपी अवुरी 148 से कम उम्र के लोग प पांच हजार के जुर्माना, दु साल के जेल अवुरी पांच हजार रुपया के सजा सुनावल गईल .गइल गइल बा. जुर्माना ना चुकावे के स्थिति में आरोपी के एक महीना के अतिरिक्त जेल के सजा होखे के होई। एकरा संगे-संगे अधिवक्ता रामानंद मिश्र उर्फ ​​टुनटुन मिश्र बतवले कि उ ए फैसला के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करीहे।

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