पटना हाईकोर्ट हाउसिंग बोर्ड से पूछलस कि कवना शहर में कतना मकान बनल, पूरा रिपोर्ट देवे

संवाद

भोजपुरी तक :नेपालीनगर मामला में गुरुवार के पटना हाईकोर्ट में सुनवाई भईल, जवना में कोर्ट बिहार राज्य आवास बोर्ड के अधिवक्ता से कहलस कि उ 15 सितंबर तक हलफनामा दाखिल क के बतावे कि बोर्ड कवना शहर में अवुरी केतना मकान बनल बा बिहार में भइल. आखिरी आवास कहाँ आ कब बनल रहे एकर पूरा जानकारी दीं. कोर्ट के कहनाम बा कि ए मामला में दुर्गा पूजा के छुट्टी के बाद इ आदेश पारित होई, कोर्ट राज्य सरकार के अधिवक्ता किंकर कुमार से कहलस कि उ 25 साल में 15 सितंबर तक कवनो मामला में कोर्ट के आदेश के पालन करीहे हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी आ राजीवनगर के स्टेशन प्रभारी के तैनात अदालत में कर के बताई कि ओह लोग पर राज्य सरकार कवन कार्रवाई करी.नेपालीनगर मामिला के सुनवाई करत जज संदीप कुमार के एकल पीठ ई निर्देश दिहलसि. नियुक्ति कोर्ट के मित्र अधिवक्ता संतोष कुमार ए मामला में आपन दलील पूरा कईले। मामला प 15 सितंबर के दोबारा सुनवाई होई, डीएम फ्रेजर रोड प स्थित हसन इमाम वक्फ राज्य के जमीन के अतिक्रमण मुक्त बनावे के आदेश देले बाड़े। डीएम 25 अगस्त के जारी अलग-अलग चिट्ठी के माध्यम से 49 लोग के नोटिस भेजले बाड़े। एकरा संगे-संगे सदर एसडीओ के उक्त जमीन संपत्ति के अतिक्रमण से मुक्त करा के 30 दिन के भीतर बोर्ड के वापस करे के आदेश भी दिहल गईल बा। ई जानकारी गुरुवार के शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अफजल अब्बास दिहले। उ कहले बाड़े कि शिया वक्फ बोर्ड के अधिकांश जमीन प लैंड माफिया के कब्जा बा।

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